नैनीताल। एक क्विंटल कूड़ा पैदा करने वाले व्यावसायिक संस्थानों पर जिला एवं पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पालिका की ओर से 11 होटल एवं दो शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से पांच संस्थानों को प्रथम नोटिस दिए हैं जबकि आठ को दोबारा नोटिस दिए गए हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रतिदिन एक क्विंटल से अधिक कूड़ा पैदा करने वाले, 20 हजार वर्ग मीटर में फैले, प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी का उपयोग करने वाले संस्थानों को निजी स्तर पर कूड़ा पृथक्करण कर उसका निस्तारण भी करना होगा। इसके अलावा सीपीसीबी पोर्टल में पंजीकरण भी कराना होगा। पालिका के मुख्य सफाई निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आठ होटलियर्स एवं शिक्षण संस्थानों को पूर्व में नोटिस दिए जा चुके हैं जिन्हें रिमाइंडर भेजा गया है जबकि पांच नए होटल एवं संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी अनदेखी किए जाने पर कार्रवाई होगी। इधर कुछ शिक्षण संस्थानों की ओर से सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है।

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