भवाली दुष्कर्म कांड: दुष्कर्म के आरोपी व्यापारी नेता को कोर्ट से नही मिली राहत

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भवाली पॉक्सो प्रकरण के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
भवाली क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम से संबंधित चर्चित प्रकरण में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रकरण के मुख्य आरोपी नरेश पांडे की जमानत अर्जी माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा निरस्त कर दी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति अपनाई गई ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत इस संवेदनशील प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों को सशक्त विवेचना, पुख्ता साक्ष्य संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

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एसएसपी के निर्देशन में डॉ. जगदीश चन्द्र, पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात नैनीताल, श्रीमती अंजना नेगी, क्षेत्राधिकारी नैनीताल तथा महिला उपनिरीक्षक आशा बिष्ट द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए मजबूत अभियोजन तैयार किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रभावी एवं तथ्यपरक पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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आरोपी द्वारा अपने पद, प्रतिष्ठा एवं धन का दुरुपयोग कर धौंस दिखाकर पूर्व में भी अनेकों महिला एवं बच्चों के साथ उत्पीड़न करने संबंधी शिकायतें मिली हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने कहा है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध नैनीताल पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के मामलों में हैं। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण में वैज्ञानिक विवेचना, प्रभावी अभियोजन और सुदृढ़ साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को कठोरतम वैधानिक दंड दिलाने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

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