रुद्रपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आरके श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क हादसे में पांच वर्षीय मासूम बच्ची की मौत के मामले में बीमा कंपनी को माता-पिता को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पुलिस ने तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं, राकेश कुमार और उनकी पत्नी अंजू ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए बाइक चालक को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने ट्रक चालक की लापरवाही को साबित कर दिया।
अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज व असावधानीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 30 दिन के मुआवजे की राशि में से पांच लाख रुपये पिता राकेश कुमार और तीन लाख रुपये माता अंजू देवी को देंगे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए -
www.devbhumionline.com
