(हल्द्वानी) देवरानी ने बनाई भाभी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी, अश्लील गानों के साथ वायरल किए वीडियो

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हल्द्वानी। एक महिला ने अपनी देवरानी पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे और उसकी नाबालिग बेटी को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पीड़िता ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसकी देवरानी, जो गाजियाबाद की रहने वाली है, ने उसके और उसकी नाबालिग पुत्री के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई। आरोप है कि इस आईडी से दोनों के वीडियो अश्लील गानों और आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ पोस्ट कर वायरल किए गए।

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महिला का कहना है कि विरोध करने पर देवरानी और सास ने उसे मोबाइल फोन पर जान से मारने तथा दुर्घटना कराने की धमकी दी। आरोप है कि तीन जनवरी को देवरानी ने घर में घुसकर उसके सिर पर ईंट से हमला भी किया।


पीड़िता के अनुसार उसने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।


बॉक्स-1
महिला के आरोप
देवरानी ने बनाई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी
महिला और नाबालिग बेटी के वीडियो किए पोस्ट
अश्लील गानों और टिप्पणियों के साथ सामग्री वायरल
जान से मारने और दुर्घटना कराने की धमकी का आरोप
बॉक्स-2
कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
पीड़िता ने न्यायालय में लगाई गुहार
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने जांच शुरू की

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फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने का मामला, आईटी एक्ट में केस


हल्द्वानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड और साझा किए जाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले का खुलासा तकनीकी जांच के दौरान हुआ।


पुलिस के अनुसार, एनसीआरबी के माध्यम से फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद हल्द्वानी साइबर सेल की मदद से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया गया।

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जांच में फेसबुक पर सात-सात सेकंड के दो आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए जाने की पुष्टि हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संबंधित मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई गई।


जांच में मोबाइल नंबर हल्द्वानी निवासी हरिमोहन के नाम पर पंजीकृत पाया गया। एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि मामले में आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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