लालकुआं को भूमिधरी अधिकार, पंतनगर एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़: बनबसा कैबिनेट में 24 फैसलों पर मुहर कुमाऊं को बड़ी सौगात

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लालकुआं/बनबसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े 24 प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें लालकुआं की भूमि समस्या, पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वन भूमि, कर्मचारियों की संपत्ति, राजकोषीय प्रबंधन, उच्च शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन और स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

लालकुआं के लिए अहम फैसला

कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत जनपद नैनीताल के नगर पंचायत लालकुआं क्षेत्र में संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से भूमि अधिकार को लेकर चले आ रहे मामलों के बीच यह निर्णय लालकुआं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके साथ ही देहरादून के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विस्तारित अवधि में संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को ₹66.29 करोड़

कैबिनेट ने पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी है। यह धनराशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार निर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्यों में खर्च की जाएगी।

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कैबिनेट के 24 फैसले

1. वन भूमि: वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के तकनीकी परीक्षण और ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण के लिए वन संरक्षण कार्यालय में पीएमयू गठित करने तथा छह पद स्वीकृत करने का निर्णय।

2. लालकुआं और भूमि अधिकार: वर्ग-3 एवं वर्ग-4 भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार तथा लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के संबंधित पट्टेदारों-कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने को मंजूरी। जौनसार-बावर में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई।

3. पंतनगर एयरपोर्ट: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टीडीसी को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने की मंजूरी।

4. संपत्ति रजिस्ट्री में PAN: संपत्ति के क्रय-विक्रय में क्रेता, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए PAN के सत्यापन को अनिवार्य करने की व्यवस्था को मंजूरी।

5. राजकोषीय घाटा: वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत और संचयी ऋण की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय करने संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी।

6. वन विभाग में विभागाध्यक्ष: निदेशक नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्षों की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को विभागाध्यक्ष बनाए जाने को मंजूरी।

7. छठा राज्य वित्त आयोग: पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी।

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8. लोक अभियोजन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 19(3) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी।

9. कर्मचारियों की आचरण नियमावली: उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े प्रावधानों को अद्यतन किया जाएगा।

10. सतर्कता अधिष्ठान: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन को मंजूरी।

11. समूह ‘ग’ भर्ती: समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया संबंधी नियमों में संशोधन। उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार समाप्त करने का प्रावधान।

12. लोक सेवा आयोग: जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को लोक सेवा आयोग के संबंधित परिशिष्ट से बाहर करने की मंजूरी।

13. सतर्कता ढांचे का पुनर्गठन: 11 पद समर्पित करने, छह नए पद सृजित करने और मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पांच पद बढ़ाने को मंजूरी।

14. सार्वजनिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण: सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान।

15. सिंचाई कानून में बदलाव: उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम-1873 को निरस्त कर उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 विधानसभा में रखने की मंजूरी।

16. कुक्कुट आहार सब्सिडी: लाभार्थियों को सब्सिडी आधार-सीडेड/लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी से देने की मंजूरी।

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17. पशुपालन-डेयरी-मत्स्य विभाग: तीनों विभागों के बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने को मंजूरी।

18. उच्च शिक्षा कौशल योजना: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी। इससे करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने और पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है।

19. निजी विश्वविद्यालय: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था।

20. नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय: तहसील नरेंद्रनगर और उप तहसील पावकी देवी के कुल 133 राजस्व गांवों को कवर करने वाले उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी।

21. सौंदर्याकरण उपशाखा: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ष 2022 में गठित सौंदर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी।

22. भूमि व्यवस्था नियमावली: उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन को मंजूरी, ताकि संशोधित कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।

23. वैक्टर जनित रोग नियंत्रण: इस सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी।

24. मेडिकल कॉलेज: राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों के वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी।

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