खाद्य संरक्षा आयुक्त के आदेश से ‘एनालॉग पनीर’ पर लगा बैन, उत्तराखंड में बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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रामनगर (नैनीताल)। बाजार में बिकने वाले नकली और मिलावटी पनीर पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने ‘एनालॉग पनीर’ (Non-Dairy Analog Cheese) की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी आदेश के अनुपालन में अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकानदारों को जागरूक करने के साथ ही नए नियमों का कड़ाई से पालन कराने में जुट गई हैं।

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7 अगस्त के शासनादेश के बाद सख्त हुआ विभाग, दुकानदारों को दी गई चेतावनी
रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि अब तक एनालॉग पनीर की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। हालांकि, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश के तहत बाजार में इसकी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्षेत्र के सभी डेयरी और परचून दुकानदारों को आदेश की जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यापारी इस प्रतिबंधित गैर-दुग्ध उत्पाद को बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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