किच्छा । दहेज में कार व नकदी की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया। उसके बाद उसके मायके जाकर पति ने पत्नी को तीन तलाक बोल संबंध विच्छेद कर दिए। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे चला गया। पुलिस ने पति सहित आठ के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।
वार्ड नंबर 18 सिरोली कलां थाना पुलभट्टा निवासी तैय्यबा पुत्री स्व. बुंदा ने पुलिस से की शिकायत में कहा उसका विवाह सात माह पूर्व मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद अकील निवासी वार्ड नंबर 20 इंदिरा नगर थाना पुलभट्टा के साथ हुआ था। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी विधवा मां ने किसी तरह लोगों से पैसा मांग कर उसका निकाह किया था। परंतु उसकी ससुराल वाले दहेज में उनके मुताबिक न मिल पाने के कारण नाराज थे।
की जा रही थी कार व नकदी की मांग
निकाह के बाद से ही उसके पति मो. कैफ, ससुर अकील अहमद, सास नजमा, जेठ जीशान, देवर मोहम्मद जैफ, ननद सिमरन, मुस्कान, सना दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करने लगे। दहेज में उनके द्वारा कार व नकदी की मांग की जा रही थी।
दो माह पूर्व उनके द्वारा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिस पर वह अपने मायके में जाकर रहने लगी थी। 25 मई को मो. कैफ, जीशान व नाजमा उसके मायके में आए और वहां आकर उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। उनके विरोध करने पर उसके पति मोहम्मद कैफ ने मां के कहने पर उसे तीन तलाक बोल कर वहां से चला गया।
इस दौरान उसके आस पड़ोस के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। जाते समय वह उसे पुलिस से शिकायत पर जान से मारने की धमकी दे गए थे। पुलिस ने मो. कैफ, अकील अहमद, नजमा, जीशान, मो. जैफ, सिमरन, मुस्कान, सना के विरुद्व दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351 (2), 352,85 के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

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