अल्मोड़ा। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रतिबंधित अवधि के दौरान अवैध रूप से जिले में प्रवेश करने वाले एक जिला बदर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह धारानौला चौकी प्रभारी आनंद बल्लभ कश्मीरा को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर किया गया अजीम अंसारी निवासी नियाजगंज, मल्ला दन्या (राजपुरा) स्थित अपने घर में चोरी-छिपे रह रहा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ सुबह करीब 8:40 बजे मौके पर पहुंचे।
पुलिस जब अजीम के घर पहुंची तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से हलचल और आवाजें सुनाई दीं। चौकी प्रभारी पहले से आरोपी को पहचानते थे, इसलिए पुलिस टीम ने तत्काल घर के भीतर प्रवेश किया। इस दौरान अजीम अंसारी नहाकर कमरे से बाहर निकला, जहां पुलिस ने उसे घेराबंदी कर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
17 जुलाई को छह माह के लिए किया गया था जिला बदर
पुलिस ने बताया कि अजीम अंसारी को 17 जुलाई को न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 2/3 के तहत छह माह के लिए अल्मोड़ा जनपद से जिला बदर किया गया था। उसे क्वारब पुल के रास्ते नैनीताल जिले की सीमा तक छोड़ा गया था। इसके बावजूद उसने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के दोबारा अल्मोड़ा जिले में प्रवेश कर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया।
आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
सीओ अल्मोड़ा बलवंत सिंह रावत ने बताया कि अजीम अंसारी को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया था। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर वह दोबारा जिले में प्रवेश कर गया, जिसके बाद उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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