हल्द्वानी RTO में फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निलंबित

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हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय में शस्त्र लाने और कार्यालय परिसर में फायरिंग करने के आरोप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से 2 सितंबर 2026 को भेजी गई आख्या के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आख्या के अनुसार, महेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने 1 सितंबर को बिना अनुमति कार्यालय में शस्त्र लाया और शाम करीब 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया।

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घटना के बाद RTO कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। फायरिंग की घटना के चलते कार्यालय का सामान्य कामकाज भी प्रभावित हुआ।

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प्रथम दृष्टया महेंद्र सिंह नेगी का यह कृत्य उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) का उल्लंघन माना गया है। आरोपों की गंभीरता और आरोप सिद्ध होने पर दीर्घ शास्ति की संभावना को देखते हुए उन्हें अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अनुमन्य महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

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हालांकि, भत्ता प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

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