रिश्तों को शर्मसार करने वाले पिता को 20 साल की कैद: नाबालिग बेटी ने रिकॉर्डिंग कर बेनकाब किया पिता का पाप, पड़े पूरी खबर

खबर शेयर करें 👉

हरिद्वार: हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहाँ कोर्ट ने अपनी ही 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने न केवल जेल, बल्कि 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

साहस की मिसाल: बच्ची ने खुद जुटाए सबूत
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और प्रेरणादायक पहलू पीड़िता का साहस रहा। जब बच्ची ने परिवार के अन्य सदस्यों को पिता की करतूत बताई, तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए मासूम ने:
मोबाइल रिकॉर्डिंग: आरोपी पिता के साथ हुई बातचीत की मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से कार सवार युवकों ने की गाली-गलौज, पत्नी अवंतिका ने पुलिस से की शिकायत

वैज्ञानिक प्रमाण: पुलिस ने इस रिकॉर्डिंग को सीएफएसएल (CFSL) भेजा, जहाँ आवाज के परीक्षण में आरोपी पिता की पुष्टि हुई। यही रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबसे ठोस सबूत बनी।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल में शराब की दुकानों पर प्रशाशन की ताबड़तोड़ छापेमारी, भवाली में ओवररेटिंग तो लालकुआं में पांच रुपये की ओवररेटिंग पकड़ी

बचपन से झेल रही थी दरिंदगी
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि जब वह मात्र 8-9 साल की थी, तभी से उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था। किसी को बताने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। 27 फरवरी 2023 को यह मामला कनखल थाने पहुँचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के स्कूलों में कल से बदलेगा समय, 1 अक्टूबर से शीतकालीन समय-सारिणी लागू

अदालत का फैसला और मुआवजा
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 6 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पिता को दोषी करार दिया:
सजा: 20 वर्ष का कठोर कारावास।

जुर्माना: 36 हजार रुपये (जमा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद)।

मुआवजा: कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ित बच्ची को 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि एक माह के भीतर प्रदान की जाए।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad