हल्द्वानी। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र स्थित श्रीकोट माडाली की 12 नाली भूमि और गैबुआ स्थित आठ कॉटेज के सौदे में 1.56 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सात नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बरेली रोड स्थित अलकनंदा कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मित्र कैलाश सती ने अपनी पार्टनर सुभ्रा गुप्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर 31 जनवरी 2026 को श्रीकोट माडाली स्थित 12 नाली भूमि का 90 लाख रुपये में सौदा कराया। इसी दौरान गैबुआ स्थित आठ कॉटेज का भी मौखिक सौदा किया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों संपत्तियों का कुल सौदा दो करोड़ रुपये में तय हुआ था। उन्होंने 46 लाख रुपये बैंकिंग माध्यम से और 1.10 करोड़ रुपये नकद देकर कुल 1.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। शेष 44 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देने की सहमति बनी थी।
आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपित लगातार रजिस्ट्री टालते रहे। पीड़ित का कहना है कि 28 अप्रैल 2026 को आरोपितों ने स्पष्ट कह दिया कि वे न तो संपत्ति की रजिस्ट्री कराएंगे और न ही भुगतान की गई रकम लौटाएंगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि 7 जून 2026 को रकम लौटाने को लेकर लिखित राजीनामा हुआ था, लेकिन आरोपितों ने उसका भी पालन नहीं किया।
कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर कैलाश सती, सुभ्रा गुप्ता, रेखा सती, गौरव सती, स्वाती, रवि कुमार, नंदन सिंह बोरा समेत अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपितों के खिलाफ पहले से भी जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की भी जांच की जा रही है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए -
www.devbhumionline.com

