उत्तराखण्ड 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका: उत्तराखंड के चार प्रत्याशी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य

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देहरादून। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के चार पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ने वाले चार अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से निरर्हित घोषित किया है।

आयोग के आदेश के बाद ये चारों व्यक्ति तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे। निरर्हता आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

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ये चार प्रत्याशी हुए निरर्हित

आयोग के आदेश के अनुसार, 15-चकराता (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले रामानन्द सिंह को तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है। वह ग्राम ऐठान, पोस्ट डागुठा, तहसील त्यूनी, देहरादून के निवासी हैं।

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इसी तरह 18-धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बलबीर कुमार तलवार को भी तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। उनका पता प्रीत विहार, माजरा, निरंजनपुर, देहरादून है।

20-राजपुर रोड (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर, निवासी लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून को भी तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है।

वहीं 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जगजीत सिंह, निवासी चंद्रेश्वर मार्ग, मायाकुंड, ऋषिकेश को भी इसी अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।

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निर्वाचन आयोग ने इन सभी मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत आदेश जारी किया है। आयोग की कार्रवाई के बाद चारों पूर्व प्रत्याशियों पर आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।

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