हल्द्वानी ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने नहीं दी राहत

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नैनीताल। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (एफटीएससी) नैनीताल, सुधीर तोमर की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी देघाट (अल्मोड़ा) निवासी बालादत्त उर्फ विक्की की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 15 मई 2026 को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि 13 मई की रात करीब 11 बजे आरोपी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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अदालत को बताया गया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे पतलोट होते हुए हल्द्वानी ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले भी आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

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अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की कम उम्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए न्यायिक बयान, चिकित्सीय साक्ष्य तथा मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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