(उत्तराखण्ड) यहां पति बना दरिंदा: पत्नी से अत्याचार, पुलिस ने दर्ज किया केस

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ऊधम सिंह नगर जिले से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सितारगंज कोतवाली में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

महिला की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पति ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए हैं. साथ ही पीड़ित महिला ने आरोपी पति पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया हैं.

पीड़िता के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से उसका निकाह हुआ था. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी पति उसको छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज देता था. साथ ही उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गाय.

महिला ने आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

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इतना ही नहीं आरोप है कि इसके बाद पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए. विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वह चुप रही. एक बार शिकायत करने पर समझौते के कारण उसे शिकायत वापस लेनी पड़ी थी. महिला के पास घटना से जुड़े फोटो और वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं.

वही इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी (सीओ) सितारगंज बीएस धौनी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

ऊधम सिंह नगर जिले से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सितारगंज कोतवाली में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

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महिला की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पति ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए हैं. साथ ही पीड़ित महिला ने आरोपी पति पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया हैं.

पीड़िता के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से उसका निकाह हुआ था. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी पति उसको छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज देता था. साथ ही उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गाय.

महिला ने आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

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इतना ही नहीं आरोप है कि इसके बाद पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए. विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वह चुप रही. एक बार शिकायत करने पर समझौते के कारण उसे शिकायत वापस लेनी पड़ी थी. महिला के पास घटना से जुड़े फोटो और वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं.

वही इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी (सीओ) सितारगंज बीएस धौनी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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