अंकिता भंडारी केस : वीडियो वार से जेल तक, सुरेश राठौर को कोर्ट से नहीं मिली राहत जमानत खारिज

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देहरादून । अंकिता भंडारी केस गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है। राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र भी नामंजूर कर दी गई है। पुलिस ने जांच में एक्सटॉरशन की धारा बढ़ाई है।

पार्टी से निष्कासन समाप्त करने और पार्टी में पद पाने की लालसा के लिए एक्सटॉरशन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पेश दलील में कहा कि अगर एक्सटॉरशन की मंशा ना होती तो वीडियो में नाम लेकर और फिर उसे रिकॉर्ड कर राठौर वायरल ना करते।

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मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो वायरल किए थे, जिनमें भाजपा नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक और छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित की गई।

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शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर कई जगह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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