अंकिता भंडारी केस : वीडियो वार से जेल तक, सुरेश राठौर को कोर्ट से नहीं मिली राहत जमानत खारिज

खबर शेयर करें 👉

देहरादून । अंकिता भंडारी केस गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है। राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र भी नामंजूर कर दी गई है। पुलिस ने जांच में एक्सटॉरशन की धारा बढ़ाई है।

पार्टी से निष्कासन समाप्त करने और पार्टी में पद पाने की लालसा के लिए एक्सटॉरशन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पेश दलील में कहा कि अगर एक्सटॉरशन की मंशा ना होती तो वीडियो में नाम लेकर और फिर उसे रिकॉर्ड कर राठौर वायरल ना करते।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं में नवरात्रि पर सीसीटीवी कैमरों का विशेष ऑफर : जल्द खुलने वाला है CP PLUS का शोरूम

मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार में आसमानी आफत: 500 ग्राम तक के ओले गिरे, आंधी-बारिश से भारी तबाही, गन्ने-धान की फसलों को नुकसान, बिजली और यातायात प्रभावित

आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो वायरल किए थे, जिनमें भाजपा नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक और छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित की गई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के 10वीं-12वीं के छात्र-छात्राओं की "बल्ले-बल्ले",धामी सरकार जल्द देगी टैबलेट

शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर कई जगह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad