हल्द्वानी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत एक माह तक घर-घर सर्वे के बावजूद यदि आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पात्र मतदाता संबंधित बीएलओ से संपर्क कर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे भी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
एसआईआर अभियान के तहत आठ जून से सात जुलाई तक बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और आवेदन पत्र भरवाए। सर्वे के आधार पर मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। नई सूची के अनुसार नैनीताल जिले में कुल 6,93,325 मतदाता दर्ज हैं। वहीं 71,810 मतदाताओं को एसएसडी (स्थानांतरित, मृत एवं अनुपस्थित) श्रेणी में रखा गया है।
इनमें 10,182 मृत, 11,082 अनुपस्थित तथा 45,738 स्थानांतरित (शिफ्टेड) मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी ने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता, सूची से नाम कटने वाले अथवा अन्य पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
एसआईआर के पांच चरण
8 जून–7 जुलाई: बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे
14 जुलाई: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
14 जुलाई–13 अगस्त: दावा एवं आपत्तियां
14 जुलाई–11 सितंबर: दावों और आपत्तियों का निस्तारण
15 सितंबर: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
1.88 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस
नैनीताल जिले में 1,88,054 मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें मतदाता या उनके माता-पिता के नाम की त्रुटियां, नाम अधूरा होना, पते या आयु में अंतर तथा अन्य विवरणों में बदलाव जैसी कमियां शामिल हैं।
ऐसे मतदाताओं को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर दावा-आपत्ति दर्ज कर अपना नाम जुड़वा सकता है।
विदेश में रहने वाले मतदाता भी कर सकेंगे आवेदन
विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन के दौरान उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि वे किस देश में, कब से रह रहे हैं, क्या उन्होंने वहां की नागरिकता ग्रहण की है तथा शिक्षा, रोजगार या अन्य किस कारण से विदेश में रह रहे हैं। इससे उनके मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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