नैनीताल में पट्टा भूमि पर चला प्रशासन का डंडा: कृषि भूमि पर बने होटल को लेकर 0.220 हेक्टेयर जमीन राज्य में निहित

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नैनीताल, 1 मार्च 2026
जनपद नैनीताल में कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित पट्टे की भूमि के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह तथा उदुली देवी को श्रेणी–5 एवं श्रेणी–7(क) के अंतर्गत उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप न करते हुए उसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। संबंधित भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
राजस्व अभिलेखों की जांच और स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें।
प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी।